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ताज़ा खबर | भारतीय रिजर्व बैंक का सख्त निर्देश – अब सभी CSP आउटलेट्स पर GPS Dongle अनिवार्य

रायबरेली (समाज तक मीडिया) – देश में डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से सभी बैंकिंग कंपनियों, जो CSP (Customer Service Point) आउटलेट्स को संचालित कर रही हैं, को निर्देशित किया है कि वे अपने माध्यम से प्रत्येक CSP ऑपरेटर को GPS Dongle डिवाइस उपलब्ध कराएँ।

✅ इसका उद्देश्य:

👉 प्रत्येक AePS (Aadhaar Enabled Payment System) आधारित लेनदेन को Geo Tagging के माध्यम से सटीक स्थान से जोड़ा जाएगा।

👉 इससे यह सुनिश्चित होगा कि लेनदेन वास्तविक और प्रमाणिक स्थान से हो रहा है, जिससे धोखाधड़ी और गड़बड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी।

👉 आम जनता को अपने निकटतम CSP से भरोसेमंद सेवा प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

🗓️ अंतिम समय सीमा: 30 सितंबर 2025 तक सभी CSP आउटलेट्स में GPS Dongle की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए।

⚠️ 1 अक्टूबर 2025 से बिना GPS Dongle के कोई भी AePS लेनदेन मान्य नहीं होंगे।

💡 RBI का यह कदम डिजिटल भारत के मिशन को सशक्त बनाने और वित्तीय समावेशन को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सभी BC पार्टनर्स, बैंक मित्र एवं CSP ऑपरेटर ध्यान दें:

🔹 यह कार्य आपकी जिम्मेदारी है।

🔹 लेट होने पर ग्राहकों को सेवा में असुविधा और गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

🔹 कार्य पूर्ण करने की पुष्टि 25 सितंबर 2025 तक संबंधित बैंकिंग कंपनियों और संगठन को भेजना अनिवार्य है।

📞 सहायता हेतु संपर्क करें:

📱 7985372828

📧 upcspwfa@gmail.com

👉 सी. एस. पी. वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अपील –

आइए हम सब मिलकर डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ें।

✅ सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बैंकिंग सेवा का भाग बनें।

 

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Samaj Tak
Author: Samaj Tak

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