आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड में बड़ा न्याय: ‘ऑपरेशन कन्विंक्शन’ के तहत रायबरेली के चर्चित ढाबा मर्डर केस के सभी 14 दोषियों को आजीवन कारावास, लगा ₹4.90 लाख का जुर्माना
रायबरेली (समाज तक)।
उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विंक्शन’ अभियान को रायबरेली में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में हुए चर्चित आदित्य प्रताप सिंह (रवि) हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ढाबा मालिक समेत सभी 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और कुल ₹4,90,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
घटना 09 अक्टूबर 2019 की है। पीड़ित आदित्य प्रताप सिंह (रवि) की ढाबा मालिक सुरेश यादव और उसके कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने रवि को दौड़ा-दौड़ाकर लाठी, डंडों और सरियों से बर्बरतापूर्वक पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या को हादसे का रूप देने की नीयत से आरोपियों ने शव को थाना हरचन्दपुर क्षेत्र के गोदाम गढ़ीखास के पास फेंक दिया था।
मामले में थाना हरचन्दपुर पर मु0अ0सं0-366/2019 के तहत धारा 302 और 201 भा०द०वि० में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान अन्य धाराएं (147/148/149/323/120-बी) बढ़ाई गईं और 25 दिसंबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया।
सजा पाने वाले 14 दोषियों की सूची:
सुरेश यादव (ढाबा मालिक) पुत्र भरत लाल यादव (निवासी: रतापुर, थाना मिलएरिया, रायबरेली)
राम प्रताप यादव उर्फ आर0पी0 यादव पुत्र स्व0 गरीब यादव (निवासी: समोहिया बन्दरामऊ, थाना मिलएरिया, रायबरेली)
रमेश यादव पुत्र शम्भू यादव (निवासी: रतापुर, थाना मिलएरिया, रायबरेली)
अंकित यादव उर्फ सोमू यादव पुत्र सुरेश यादव (निवासी: रतापुर, थाना मिलएरिया, रायबरेली)
हर्षित वर्मा पुत्र राम लखन वर्मा (निवासी: अलीपुर किलौली, थाना गुरुबख्शगंज, रायबरेली)
लवकुश कुमार पुत्र साहब प्रसाद (निवासी: टोडरपुर, थाना मोहनगंज, जिला अमेठी / हाल पता: रतापुर, रायबरेली)
गयाबख्श सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह (निवासी: असईपुर, थाना सलोन, रायबरेली)
मानू कुमार बारी पुत्र ललित कुमार बारी (निवासी: रतापुर भरतपुरम, थाना मिलएरिया, रायबरेली)
विनोद कुमार पुत्र राम कुमार (निवासी: मिश्रन का पुरवा, थाना भदोखर, रायबरेली)
सुमेर उर्फ राम सुमेर पुत्र कुन्दन लाल पासी (निवासी: देवानन्दपुर नई बस्ती, थाना मिलएरिया, रायबरेली)
गुरहा उर्फ झुरहा उर्फ जयचन्द उर्फ जितेन्द्र पुत्र कुन्दन लाल पासी (निवासी: देवानन्दपुर नई बस्ती, रायबरेली)
सौरभ शर्मा पुत्र राधेश्याम (निवासी: तिलियाकोट, थाना कोतवाली नगर, रायबरेली)
अतुल तिवारी पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र तिवारी (निवासी: सोरा गंगागंज, थाना हरचन्दपुर, रायबरेली)
सचिन कुमार सोनी उर्फ पवन सोनी पुत्र चन्द्र प्रकाश सोनी (निवासी: संडीला, हरदोई / हाल पता: कांशीराम कालोनी खसपरी, रायबरेली)
पुलिस व अभियोजन की रही सराहनीय भूमिका
मामले को ‘ऑपरेशन कन्विंक्शन’ में चिह्नित कर रायबरेली पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। पैरवी में विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेश प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मु0आ0 तरुण कैथवार, म0आ0 चंचल सिंह और थाना हरचन्दपुर के पैरोकार आ0 गोविन्द सिंह का यो
गदान बेहद सराहनीय रहा।

